GRAP Stage-4 Restrictions Reinforced:दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैप (GRAP) के चरण-4 की सख्त पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। यह फैसला 15 जनवरी 2025 को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लिया गया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंच गया।
GRAP Stage-4 Restrictions Reinforced:जानिए क्या हैं नए नियम-
GRAP चरण-4 में क्या-क्या नियम लागू हुए?
- ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित: केवल जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। अन्य सभी ट्रकों पर रोक लगाई गई है।
- पुराने डीज़ल वाहनों पर बैन: BS-IV और इससे पुराने डीज़ल वाले भारी मालवाहक वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक: बड़े निर्माण कार्य और विध्वंस गतिविधियां पूरी तरह बंद कर दी गई हैं।
- स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का प्रावधान: कक्षा 10 और 12 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है।
- ऑफिस में 50% स्टाफ: दिल्ली-एनसीआर के सभी सार्वजनिक और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदूषण कम करने के उपाय:
- ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं।
- ऑड-ईवन योजना लागू करने की संभावना।
- लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान।
नागरिकों से अपील है कि वे प्रदूषण कम करने के प्रयासों में प्रशासन का सहयोग करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं।